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Friday, December 6, 2019

राष्ट्रपति ने कहा- पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के दोषी को दया याचिका दाखिल करने का अधिकार न मिले, संसद इस पर विचार करे

सिरोही (राजस्थान). राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। पॉक्सोएक्ट के तहत दुष्कर्म के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकारनहीं होना चाहिए। संसद को इस मामले की समीक्षा करना चाहिए।

इस बीच गृह मंत्रालय ने निर्भया से दुष्कर्म के दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति को भेज दी है। मंत्रालय ने राष्ट्रपति से याचिका खारिज करने की सिफारिश की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा- 2012 में निर्भया के साथ दुष्कर्म और हत्या के एक दोषी की दया याचिका खारिज करने के दिल्ली सरकार की सिफारिश, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी गई है।

दिल्ली सरकार ने पहले ही खारिज की दोषी की याचिका

दो दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दोषी की दया याचिका खारिज करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था।

2012 में निर्भया की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई

16 दिसंबर, 2012 की रात को 23 साल की पैरामेडिक छात्रा निर्भया के साथ चलती बस में गैंगरेप हुआ था। दोषियों ने उसके साथ अमानवीय तरीके से मार-पीट भी की थी। बुरी तरह घायल निर्भया को इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया था, जहां उसने 29 दिसंबर, 2012 को दम तोड़ दिया था।

2 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के साथ गैंगरेप और हत्या के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए केंद्र को निर्देश देने संबंधी एक जनहित याचिका खारिज कर दी थी। मुकेश, पवन, विनय और अक्षय नाम के चार व्यक्तियों को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

दिसंबर, 2018 में गैंगरेप पीड़िता के माता-पिता ने अदालत में याचिका दाखिल कर सभी चार दोषियों को फांसी दिए जाने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि इस मामले में सजा पाने वाले दोषियों के सभी कानूनी अधिकार खत्म हो चुके हैं।



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राष्ट्रपति ने कहा- महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा।


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