सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले वाहनों के प्रवेश के नियम सख्त करते हुए टैग नहीं लगे वाहनों को उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क का दोगुना देना पड़ेगा। मंत्रालय ने रविवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इस संबंध में 15 मई को एक अधिसूचना जारी की गई थी।
जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर अमान्य या फास्टैग की मान्यता अवधि समाप्त होने की स्थिति या फास्टैग के अवैध होने पर वाहन के प्रवेश के लिए दोगुना टोल शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि राजमार्गों पर टोल प्लाजा की दरों और संग्रह का निर्धारण नियम, 2008 में संशोधन कर फास्टैग नहीं लगे वाहनों के लिए यह शुल्क दर तय की गई है।
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