कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोरोना काल में जिले की करीब 6 हजार कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारियों का पीएफ कंट्रीब्यूशन (अंशदान) जमा करने पर यदि देरी होती है तो इन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। जबकि पहले 15 तारीख तक पीएफ में कंपनी का कंट्रीब्यूशन नहीं होने पर ईपीएफओ की ओर से 5 से 25 फीसदी तक जुर्माना लगाया जाता था। अधिकारियों का कहना है कि इस समय कोरोना महामारी के चलते अधिकांश कंपनियों और संस्थानों की वित्तीय हालत ठीक नहीं है।
इसे देखते हुए लॉकडाउन तक पीएफ कंट्रीब्यूशन में देरी होने पर जुर्माना नहीं लगेगा। ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त भूपेंद्र सिंह ने बताया कि फरीदाबाद में करीब 6 हजार कंपनियां ईपीएफओ से रजिस्टर्ड हैं। इन्हें हर महीने 15 तारीख तक पीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन जमा करना होता है। लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के कारण ये कंपनियां बंद हैं। ऐसे में अधिकांश की वित्तीय हालत खराब है।
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